
वर्दी का अपमान बर्दाश्त नहीं, चुन-चुन कर भेजेंगे जेल: IPS साक्षी जमुआर
द जन सभा | कांके
अदालत के आदेश को चुनौती देने वाले और कानून को अपने हाथ में लेने वाले अपराधियों के खिलाफ कांके पुलिस ने बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। होचर गाँव में व्यवहार न्यायालय के आदेश पर दखल-दिहानी कराने पहुँची कोर्ट कर्मियों, दंडाधिकारी और पुलिस बल की संयुक्त टीम पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानलेवा हमला करने और सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने का दुस्साहस किया गया। इस दुस्साहस का करारा जवाब देते हुए प्रशिक्षु IPS सह थाना प्रभारी साक्षी जमुआर जिन्हें क्षेत्र में ‘आयरन लेडी’ के नाम से जाना जाता है के नेतृत्व में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और वारदात में संलिप्त पाँच मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कानून को ठेंगा दिखाने वाले इन उपद्रवियों पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की कई संगीन और गैर-जमानती धाराएं लगाई हैं।
यह पूरा विवाद एक पारिवारिक जमीन के बंटवारे से जुड़ा है, जिसे लेकर ग्राम एडचोरो पिस्का (नगड़ी) निवासी श्रवण कुमार साहू बनाम तुलसी साहू के बीच व्यवहार न्यायालय में वाद संख्या 13/2020 चल रहा था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद होचर मौजा स्थित खाता संख्या-46, प्लॉट संख्या-683 के रकबा 85 डिसमिल जमीन का फैसला श्रवण साहू के पक्ष में सुनाया था। इसी आदेश के आलोक में गुरुवार दोपहर नियुक्त दंडाधिकारी के साथ न्यायालय के नाजिर जिशान इकबाल सहित अन्य कर्मियों और पुलिस बल की मौजूदगी में जमीन पर श्रवण साहू को कब्जा दिलाने की प्रक्रिया चल रही थी। इसी बीच दूसरे पक्ष के लोगों ने कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए लाठी-डंडों से लैस होकर पूरी टीम पर हमला बोल दिया।
उपद्रवियों ने न केवल श्रवण साहू, उनकी पत्नी सबिता देवी, साला दिनेश साहू और बेटी प्रिया कुमारी के साथ बेरहमी से मारपीट की, बल्कि बीच-बचाव करने आए नाजिर जिशान इकबाल और कोर्ट कर्मियों के साथ भी धक्का-मुक्की और अभद्रता की। अपराधियों ने सरकारी टीम का हौसला तोड़ने के इरादे से उनके मोबाइल छीन लिए और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी व प्रशिक्षु IPS साक्षी जमुआर, इंस्पेक्टर कुणाल कुमार, कफील अहमद और सतीश कुमार सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। इस हिंसक झड़प में घायल हुए श्रवण साहू व अन्य का पुलिस ने प्राथमिक उपचार कराया।

वारदात को लेकर कांके थाना में काण्ड संख्या-104/26, के तहत सरकारी कार्य में बाधा डालने व मारपीट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए होचर गाँव के रहने वाले पांच आरोपियों प्रकाश कुमार साहू, सूरज कुमार साहू, पंकज कुमार साहू, प्रदीप कुमार साहू और दीपक कुमार साहू को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के बाद देर शाम सलाखों के पीछे भेज दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक सह थाना प्रभारी साक्षी जमुआर ने सख्त लहजे में कहा कि कोर्ट की टीम और पुलिस बल पर हमला करना सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देना है। सरकारी कार्य में बाधा डालकर वर्दी पर हाथ उठाने वाले ऐसे अपराधियों और उपद्रवियों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है, फरार अन्य आरोपियों को भी जल्द ही चुन-चुन कर जेल भेजा जाएगा।
हमले के मामले में कांके पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के धारा 109(1), गलत तरीके से रास्ता रोकने के लिए धारा 126(2), सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के लिए धारा 132, गैर-कानूनी मजमा लगाने के लिए धारा 190, दंगा व उपद्रव करने के लिए धारा 191(2), लोक सेवक को डराने-धमकाने के लिए धारा 189(2), कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के लिए धारा 221, गंभीर चोट पहुँचाने के लिए धारा 304(2) तथा आपराधिक रूप से जान से मारने की धमकी देने के लिए धारा 351(2) और 351(3) लगाई गई हैं।
