15 साल पुराने वाहनों के चलने पर रोक लगाने के लिए झारखंड सरकार ने नई स्कीम लाई है. इन वाहनों को कबाड़ में बदलने की पहल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी जाएगी. इसके तहत 15 साल पुरानी गाड़ी को कबाड़ी घोषित करने पर 3 साल के अंदर कोई भी गाड़ी खरीदने पर 50 प्रतिशत की छुट मिलेगी. इस नीति को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा. परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सक्रैप कराने पर जिले के 23 हजार से अधिक वाहन मालिकों को लाभ मिलेगा. सरकार की इस नीति का उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सड़कों से हटाना है, ताकि कम प्रदूषण फैलाने वाले और बेहतर उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके.
वाहनों को कबाड़ घोषित करने के लिए परिवहन विभाग की स्क्रैप नीति को झारखंड मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल सकती है. यह नीति पहले ही लागू की है. डीजल वाहनों की अधिकतम निबंधन अवधि 10 वर्ष एवं पेट्रौल वाहनों की अधिकतम निबंधन अवधि 15 वर्ष की गई है. वहीं, निजी वाहनों का अगर फिटनेस ठीक है, तो उनका निबंधन कराया जा सकेगा. निजी वाहन मालिक निबंधन यूनिट में वाहनों को स्क्रैप करा सकेंगे.