jssc CGL अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने सीबीआई जांच वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए रिजल्ट पर रोक लगा दी है. चीफ जस्टीस एमएस रामाचंद्र राव और जस्टीस दीपक रोशन की बेंच ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि 2023 में बनी परीक्षा संचालन अधिनियम के तहत मामले में अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है उसकी जांच रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तृत की जाए. इस मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी.
याचिकाकर्ता ने की सीबीआई जांच की मांग
याचिकाकर्ता ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 21 और 22 सितंबर को झारखंड कर्मचारी आयोग द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा में धांधली हुई है. इसलिए परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच कराई जाए. सभी तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी है. कोर्ट जबतक आदेश नहीं देता तबतक रिजल्ट जारी नहीं की जाएगी. हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी रहेगा.