मनरेगा घोटाले मामले में निलंबित आईएसएस पूजा सिंघल को जमानत मिल गई है. 28 महीने बाद अदालत ने पूजा सिंघल को जमानत दी. पूजा संघल ने जमानत के लिए स्पेशल कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसपर कोर्ट में बहस हुई पूजा सिंघल ने अपना पक्ष रखा था. आज कोर्ट में ईडी ने भी अपना पक्ष रखा गया जिसके बाद अदालत न फैसला सुरक्षित रखते रखा फिर बेल दे दिया.
कहा जा रहा है कि पूजा सिंघल को नए कानून का लाभ मिला है जानकारी के अनुसार बीएनएस की धारा 479 क तहत अगर कोई आरोपी किसी मामले में लंबे समय से जेल में बंद है और उसकी न्यायिक हिरासत की अवधि उस मामले में दी जाने वाली सजा की एक तिहाई है तो उसे बेल दी जा सकती है. इसको लेकर पूजा सिंघल ने बंदी पत्र लिखकर पत्र भेजा था.