रक्षा राज्य मंत्री की अनुशंसा पर गंभीर रोगों से उपचार के किए मिली राशि
25 लोगों को मिली राशि, 13 लोगों को मिले 3- 3 लाख
संजय सेठ ने पीएम के प्रति कृतज्ञता प्रकट की
रांची: केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से रांची लोकसभा क्षेत्र के 25 लोगों को उपचार के लिए लगभग 59 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। जनवरी 2024 से सितंबर 2024 के बीच यह राशि संबंधित अस्पतालों को दी गई है।
विदित हो कि सांसदों की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से गंभीर बीमारी के उपचार हेतु प्रधानमंत्री की स्वीकृति पर देश के गरीब लोगों को राशि उपलब्ध कराई जाती है। श्री संजय सेठ के सांसद बनने के उपरांत ही अब तक बड़ी संख्या में लोगों को इलाज के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है। जनवरी 2024 से सितंबर 2024 के बीच जो राशि उपलब्ध कराई गई है, वह 59 लाख रुपए है।
जिसमें प्रमुख रूप से किडनी, कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियां शामिल हैं। जिन्हें राशि उपलब्ध कराई गई है, उनमें 11 लोगों को कैंसर के उपचार हेतु शेष अन्य लोगों को अलग-अलग रोगों के उपचार हेतु यह राशि दी गई है। यह राशि बीमारी के अनुसार अधिकतम तीन लाख रुपए तक की है।
इस बाबत रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि वह प्रधानमंत्री कि मानवीय संवेदना है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष की राशि का उपयोग जनता के गंभीर रोगों के उपचार के लिए हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने देश के खजाने को देश की जनता के लिए ही खोल कर रखा है यह बड़ी बात है की देश की गरीब जनता उपचार के लिए अब डर-डर की ठोकर नहीं खाती है। उनके बेहतर उपचार के किए पीएम उनके साथ खड़े हैं। रांची लोकसभा क्षेत्र में यह पहली बार है, जब प्रधानमंत्री इतने बड़े पैमाने पर गरीबों के उपचार के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष राशि उपलब्ध करा रहे हैं। श्री संजय सेठ ने इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह बहुत ही सार्थक पहल की जा रही है। जिससे कई परिवार और कई जिंदगियां दोनों ही बची है।
ऐसे मिलती है राशि
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से इलाज के लिए मरीज या उनके अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, अस्पताल का इस्टीमेट, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो, सांसद का अनुशंसा पत्र, मरीज या उनके परिवार का एक आवेदन आवश्यक है। इसके साथ ही संबंधित अस्पताल का पीएम राहत कोष से संबद्ध होना भी जरूरी है। आवेदन के 40 दिन के अंदर तक पीएमओ की समिति राशि स्वीकृत कर संबंधित अस्पताल को भेज देती है।
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