झारखंड सिपाही भर्ती-2015: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति की मांग तेज

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द जन सभा डेस्क |  रांची

झारखंड पुलिस सिपाही भर्ती-2015 के सफल अभ्यर्थियों के लिए अब हर दिन अहम होता जा रहा है। वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे इन अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के 21 अगस्त 2026 के आदेश से नई उम्मीद मिली है। अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित पक्षों को चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। लेकिन आदेश के करीब तीन सप्ताह गुजरने के बाद भी अभ्यर्थी अब तक नियुक्ति प्रक्रिया की स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी का इंतजार कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति की मांग तेज

झारखंड पुलिस सिपाही भर्ती-2015 के सफल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) को लिखित आवेदन देकर 21 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश का जल्द और पूरी तरह पालन कराने की मांग की है।

चार सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश

अभ्यर्थियों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने SLP (C) No. 1359/2023 और इससे जुड़े मामलों में 21 अगस्त को आदेश जारी किया था। इसमें राज्य और संबंधित पक्षों को आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने और नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है।

समय-सीमा खत्म होने से पहले कार्रवाई की मांग

सफल अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को करीब तीन सप्ताह बीत चुके हैं। ऐसे में निर्धारित चार सप्ताह की समय-सीमा पूरी होने में अब करीब एक सप्ताह ही बचा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे यह जानना चाहते हैं कि नियुक्ति को लेकर सरकार और संबंधित विभागों की ओर से अब तक क्या कार्रवाई की गई है।

सबसे पहले JSSC कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थी

इसी मामले में स्थिति की जानकारी लेने के लिए अभ्यर्थी 10 सितंबर को सबसे पहले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC के कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने भर्ती प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर जानकारी मांगी।

JSSC ने पुलिस मुख्यालय भेजी फाइल

अभ्यर्थियों के अनुसार, JSSC कार्यालय की ओर से उन्हें बताया गया कि संबंधित सभी अभ्यर्थियों की फाइल आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय भेज दी गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब आगे की प्रक्रिया झारखंड सरकार और पुलिस मुख्यालय को पूरी करनी है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में JSSC का उल्लेख नहीं होने का दावा

अभ्यर्थियों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश में JSSC को सीधे तौर पर जिम्मेदारी नहीं दी गई है। उनका कहना है कि अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित प्रतिवादियों को निर्धारित समय-सीमा में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

DGP को सौंपा गया लिखित आवेदन

सफल अभ्यर्थियों की ओर से 10 सितंबर 2026 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक को लिखित आवेदन सौंपा गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में बची औपचारिकताओं को जल्द पूरा कराने और पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की गई है।

दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश

अभ्यर्थियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के प्रमाणीकरण से जुड़ी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने का भी निर्देश दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हैं और अब संबंधित विभागों से भी समय पर कार्रवाई की उम्मीद है।

सरकार से क्या चाहते हैं अभ्यर्थी?

अभ्यर्थियों ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट के 21 अगस्त के आदेश का तत्काल और पूर्ण अनुपालन कराने की मांग की है। इसके अलावा नियुक्ति से जुड़ी बाकी औपचारिकताओं को जल्द पूरा करने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी पात्र एवं सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की मांग की गई है।देरी नहीं करने की अपील

देरी नहीं करने की अपील

सफल अभ्यर्थियों ने कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में किसी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि वे लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें उम्मीद है कि अब यह प्रक्रिया जल्द पूरी होगी।

मुख्यमंत्री से भी हस्तक्षेप की उम्मीद

अभ्यर्थियों ने झारखंड सरकार से भी इस मामले में तेजी से कार्रवाई की अपील की है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से मामले में सहयोग की उम्मीद जताते हुए कहा कि सरकार की ओर से पहल होने पर लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे सफल अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है।

प्रतिनिधिमंडल से मिलने का भी अनुरोध

अभ्यर्थियों ने पुलिस महानिदेशक से यह भी अनुरोध किया है कि उनकी समस्याओं और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को सीधे रखने के लिए उनके प्रतिनिधिमंडल को मिलने का अवसर दिया जाए। उनका कहना है कि वे संबंधित अधिकारियों के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं।

अब पुलिस मुख्यालय और सरकार की कार्रवाई पर नजर

झारखंड पुलिस सिपाही भर्ती-2015 के सफल अभ्यर्थियों की नजर अब पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार की अगली कार्रवाई पर है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने समय-सीमा तय कर दी है और वे चाहते हैं कि इस अवधि के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएं।

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