मंत्री हफ़िज़ुल हसन के खिलाफ अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज !

राजनीति
Share Now

राष्ट्र गान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान

भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व मे एक प्रतिनिधिमंडल ने अरगोड़ा थाना पहुँच कर झारखंड सरकार के मंत्री श्री हफीजूल हसन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदन दिया.

मामला 8 जुलाई 24 का है जब हेमंत सरकार के मंत्री शपथ ले रहे थे और शपथ के बाद राष्ट्र गान चल रहा था.

उस वक्त मंत्री श्री हफीजुल हसन अपना गमछा को ठीक कर रहे थे. वीडियो मे स्पष्ट है कि उन्होंने जान बूझकर पहले अपना कुर्ता और बंडी को नीचे खींच कर गमछा को हल्का गिराया और तब गमछा को फिर से कंधे पर रखा.

राष्ट्र गान के समय हर व्यक्ति को सावधान की मुद्रा मे खड़ा रहना है और किसी प्रकार का हलचल शरीर मे नहीं होना चाहिए. यह 52 सैकेंड का समय स्टैचू टाइम होता है.अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र गान के समय बनाये नियम का पालन नहीं करता है तो उसे प्रिवेंसन ऑफ इंसुल्ट्स टू नेशनल औनर एक्ट 1971 की धारा 3 के अनुसार दंडित किया जायेगा और उसे 3 वर्ष तक सजा हो सकती है.


संविधान के अनुच्छेद 51-A के अनुसार देश के सभी नागरिकों को संविधान, राष्ट्रीय प्रतीकों, और संस्थाओं राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र गान के प्रति प्रतिबद्ध होना लोगो का कर्तव्य बनता है.

एक मंत्री होकर राष्ट्र गान के समय ऐसा व्यवहार करने से न सिर्फ झारखंड का बल्कि पुरा देश का सिर शर्म से झुक गया है. राष्ट्र गान के समय किये गया अमर्यादित व्यवहार का वीडियो भी थाना प्रभारी को दिया गया है.

राहुल कुमार दुबे जो भाजपा के युवा मोर्चा के सदस्य हैं उनके आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु थाना प्रभारी को आवेदन दिया गया है।

What do you feel about this post?

0%
like

Like

0%
love

Love

0%
happy

Happy

0%
haha

Haha

0%
sad

Sad

0%
angry

Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *