राष्ट्र गान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान
भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व मे एक प्रतिनिधिमंडल ने अरगोड़ा थाना पहुँच कर झारखंड सरकार के मंत्री श्री हफीजूल हसन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदन दिया.
मामला 8 जुलाई 24 का है जब हेमंत सरकार के मंत्री शपथ ले रहे थे और शपथ के बाद राष्ट्र गान चल रहा था.

उस वक्त मंत्री श्री हफीजुल हसन अपना गमछा को ठीक कर रहे थे. वीडियो मे स्पष्ट है कि उन्होंने जान बूझकर पहले अपना कुर्ता और बंडी को नीचे खींच कर गमछा को हल्का गिराया और तब गमछा को फिर से कंधे पर रखा.
राष्ट्र गान के समय हर व्यक्ति को सावधान की मुद्रा मे खड़ा रहना है और किसी प्रकार का हलचल शरीर मे नहीं होना चाहिए. यह 52 सैकेंड का समय स्टैचू टाइम होता है.अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र गान के समय बनाये नियम का पालन नहीं करता है तो उसे प्रिवेंसन ऑफ इंसुल्ट्स टू नेशनल औनर एक्ट 1971 की धारा 3 के अनुसार दंडित किया जायेगा और उसे 3 वर्ष तक सजा हो सकती है.
संविधान के अनुच्छेद 51-A के अनुसार देश के सभी नागरिकों को संविधान, राष्ट्रीय प्रतीकों, और संस्थाओं राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र गान के प्रति प्रतिबद्ध होना लोगो का कर्तव्य बनता है.
एक मंत्री होकर राष्ट्र गान के समय ऐसा व्यवहार करने से न सिर्फ झारखंड का बल्कि पुरा देश का सिर शर्म से झुक गया है. राष्ट्र गान के समय किये गया अमर्यादित व्यवहार का वीडियो भी थाना प्रभारी को दिया गया है.
राहुल कुमार दुबे जो भाजपा के युवा मोर्चा के सदस्य हैं उनके आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु थाना प्रभारी को आवेदन दिया गया है।
What do you feel about this post?
Like
Love
Happy
Haha
Sad
