झारखंड पुलिस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है धनबाद में कोयला खनन मामले में संलिप्तता की सीबीआई जांच को अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई है. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश सीबीआई जांच पर झारखंड सरकार द्वारा दायर एसएलपी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. जस्टिस भूषण आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अगले आदेश तक, हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश तक रोक लगा दी है.
हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ CBI जांच के दिए थे आदेश
कोयला खनन मामले में हाईकोर्ट ने तीन अक्टूबर को पीई दर्ज करने और जरूरत पड़ने पर जांच करने का निर्देश दिया था. मामले में एक निजी समाचार चैनल के संचालक अरूप चटर्जी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर धनबाद पुलिस अधिकारियों पर उनके खिलाफ गलत प्राथमिकी दर्ज करने का आरोप लगाया था. उन्होंने मामले के अनुसंधानकर्ता, तत्कालीन एसपी और डीएसपी समेत कुछ गवाहों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है. उन्होंने कोर्ट में निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया था.
मामले मं प्रतिवादियों का पक्ष सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. राज्य सरकार ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आरोपी पुलिस अधिकारियों पर गलत और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं शिकायतकर्ता हाईकोर्ट में खुद चिटफंड फ्रॉड, अपहरण, धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग के मामलों का सामना कर रहा है