झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. ईडी के समन अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन ने कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छुट का आग्रह करते हुए कोर्ट में याचिका यादर किया था. जिसपर एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेमंत को झटका देते हुए उन्होंने छुट देने से इंकार कर दिया है. इस मामले में व11 नवंबर को कोर्ट ने कोर्ट ने सीएम हेमंत के खिलाफ फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसपर सुनवाई करते हुए व्यक्तिगत छुट देने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने उन्हें चार दिसंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था. बता दें कि पहले यह मामला सीजेएम कोर्ट में चल रहा था. सीजेएम कोर्ट ने मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया. जिसपर सुनवाई की.
दरअसल, ईडी ने 19 नवंबर को हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि उन्होंने हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किया. आठवें समन पर वह 20 जनवरी को और 10वें समन पर 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश हुए. इस तरह आठ समन पर उपस्थित नहीं होने समन की अवहेलना है जिसपर कार्रवाई होना चाहिए.