रेप और हत्या मामले में SC ने पलटा HC का फैसला, कोर्ट ने आरोपी के मृत्युदंड पर लगाई रोक

रेप और हत्या मामले में SC ने पलटा HC का फैसला, कोर्ट ने आरोपी के मृत्युदंड पर लगाई रोक

झारखंड
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रांची की 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा की रेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगी है. 30 वर्षीय आरोप व्यक्ति को हाईकोर्ट ने मौत की सजा दी थी जिसे मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया. आरोपी ने साल 2016 में रेप के बाद पीड़िता का गला घोंट दिया था इसके बाद आग उसे आग में जला दी थी.

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने निचली अदालत और उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड की अनुवादित प्रति मांगी. झारखंड उच्च न्यायालय ने बिहार के नवादा जिले के रहने वाले राहुल कुमार उर्फ राहुल राज को निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा की नौ सितंबर को पुष्टि की थी.बता दें कि 15 दिसंबर 2016 को युवती की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी. इस घटना के तीन साल बाद दिसंबर 2019 में निचली अदालत ने कुमार को मौत की सजा सुनाई थी.

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