झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम बढ़ा

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अब 30 नवंबर को होगा अंतिम प्रकाशन

रांची: भारत निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के बाद झारखंड में 1 अक्टूबर 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए संशोधित समय-सारणी जारी कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों-सह-उपायुक्तों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पुनरीक्षण संबंधी गतिविधियां पूरी करने का निर्देश दिया है।

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार सभी गैर-मैपिंग और तार्किक विसंगतियों से जुड़े मामलों में पहले और दूसरे नोटिस का निपटारा 22 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। दूसरे नोटिस के बाद भी जरूरी दस्तावेज जमा नहीं करने वाले मतदाताओं का सत्यापन तथा बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन और अन्य श्रेणी के बिना नोटिस वाले मामलों का निपटारा 31 अक्टूबर तक किया जाना है।

सभी दावे और आपत्तियों (फॉर्म 6, 6ए, 7 और 8) का डिजिटाइजेशन भी 31 अक्टूबर तक पूरा किया जाएगा। वहीं, अपंजीकृत पात्र नागरिकों के फॉर्म-6 का घर-घर से मतदाता सूची तक सत्यापन और डिजिटाइजेशन 1 से 12 नवंबर तक होगा।

कार्यक्रम के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी, रोल प्रेक्षक और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निपटाए गए सभी नोटिसों की जांच एवं पुनः जांच 1 से 21 नवंबर तक की जाएगी। ईसीआईनेट में मकान संख्या, नजरी नक्शा, की-मैप, गूगल मैप और मतदान केंद्रों की तस्वीरों को अपडेट करने का काम 1 से 23 नवंबर तक होगा।
सभी दावे एवं आपत्तियों का निपटारा 23 नवंबर तक और मतदाता सूची के स्वास्थ्य मानकों की जांच 24 से 29 नवंबर तक होगी।

इसके बाद आयोग की अनुमति लेकर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से संशोधित समय-सारणी के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

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