राज्यपाल को अवैध बार पर कार्रवाई नहीं करने के संबंध में सौंपा ज्ञापन

झारखंड रांची
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रांची: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से गुरुवार को रांची जिला युवा कांग्रेस कमिटी के पूर्व महासचिव एवं प्रभारी, रांची विधानसभा रोहित सिन्हा ने राज भवन में भेंट की तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भी शहर के 33 अवैध बार पर कार्रवाई नहीं करने के संदर्भ में एक ज्ञापन समर्पित किया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने राजधानी रांची में रूफटॉप में अवैध रूप से चल रहे 33 बार के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश कई महीने पहले रांची नगर निगम एवं उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को दिया है। लेकिन अवैध बार के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग और रांची नगर निगम के अधिकारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह करते हुए अवैध बार के माध्यम से शराब बेचने वाले संचालकों को सहयोग किया जा रहा है, जबकि बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार रूफटॉप में निर्माण और व्यवसाय करना वर्जित है।

इसके बावजूद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों द्वारा रांची शहर में 36 रूफटॉप में चल रहे बार को लाइसेंस दिया गया। इस मामले में रांची नगर निगम ने भी कोई आपत्ति नहीं करते हुए अवैध बार संचालकों को सहयोग किया है। श्री सिन्हा ने यह भी कहा है कि शहर में फुटपाथ पर दुकान चलाने वाले लोगों के दुकानों को तोड़कर उनका सामान नगर निगम के द्वारा जप्त कर लिया जाता है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राजधानी रांची में रूफटॉप पर चल रहे 33 बार को अवैध घोषित कर दिया गया।

इसके बावजूद नगर निगम द्वारा न तो बार को सील कर सामान जप्त किया गया है और न ही उस भवन के मालिक के ऊपर कोई केस किया गया है। इसी तरह उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों द्वारा भी न तो बार का लाइसेंस रद्द किया गया और न ही अवैध बार संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। कुछ अवैध बार संचालकों को सहयोग पहुंचाने के लिए उत्पाद विभाग और नगर निगम द्वारा कानून में बदलाव करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश निष्प्रभावी हो जाए और अवैध बार वैध बन जाए।


ज्ञापन में कहा गया कि रूफटॉप में व्यवसाय और निर्माण करने की स्वीकृति वाला कानून बन जाएगा तो इससे राज्य के हजारों अपार्टमेंट प्रभावित होंगे। श्री सिन्हा ने रूफटॉप पर अवैध रूप से संचालित बार पर कार्रवाई करने के उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन कराने के लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग और रांची नगर निगम के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने हेतु आग्रह किया।

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