झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक को मिली मंजूरी

झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक को मिली मंजूरी

झारखंड
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राज्यपाल संतोष गंगवार ने गुरुवार को खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक-2024 को मंजूरी दे दी है. अब गजट नोटिफिकेशन के साथ ही यह कानूनी रूप ले लेगा. जिसके बाद अब झारखंड में खनन पर उपकर वसूला जाएगा. उपकर खनिजों की मात्रा पर वजन के हिसाब लिया जाएगा. प्रति मीट्रिक टन कोयला और लौह अयस्क के लिए 100 रुपए, बॉक्साइट पर 70 रुपए और चूना पत्थर व मैगनीज अयस्क खनन पर 50 होगा. प्रति टन निर्धारित रॉयल्टी का 50 प्रतिशत वसूला जाएगा.

2 अगस्त को विधानसभा में पेश यह विधेयक लाया गया था लेकिन विपक्ष की ओर से इसमें संशोधन और प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव दिया गया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में संशोधन करते हुए कहा था कि यह विधेयक महत्वपूर्ण, बहुउद्देशीय और मूल्यवर्धित है. खनिज आधारित भूमि पर लागू उपकर को अधिसूचना के माध्यम से घटाया और बढ़ाया भी जा सकेगा। इसके बाद विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ था खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक-2024 में उपकर नहीं देने पर ब्याज भी लगाया जाएगा.

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