झारखंड की सरकार राज्य की सभी सेवाओं के कार्यरत कर्मियों व सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों के सदस्यों को हर साल पांच लाख तक का बीमा प्रदान किया जाएगा. इसका लाभ लेने के लिए झारखंड सरकार की पोर्टल पर अपने और अपने परिवार के अर्हताधारी सदस्यों की जरूरी डिटेल्स उपलब्ध करानी होगी. झारखंड के अभियान निदेशक सह झारखंड स्टेट आरोग्य(जसास) के कार्यकारी निदेशक अबू इमरान ने इसका लाभ प्राप्त करने के लिए सभी लाभुओं से employeeswasthyabima.jharkhand.gov.in पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें. जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उन्हें इसकी जरूरत नहीं है. इसको लेकर 30 सितंबर को जसास और टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंपनी के बीच एमओयू किया गया है.
झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी (जसास) के कार्यकारी निदेशक अबू इमरान ने कहा है कि झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य की सभी सेवाओं के राज्य कर्मियों/ सेवानिवृत्त राज्यकर्मियों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों, जिनमें पति/पत्नी, पुत्र/वैध दत्तक पुत्र (25 वर्ष तक की आयु तक बेरोजगार), पुत्री/ अविवाहित/विधवा/परित्यकता पुत्री/नाबालिग भाई एवं अविवाहित बहन, आश्रित माता-पिता (प्रतिमाह 9 हजार और उस पर तत्समय अनुमान्य महंगाई राहत से कम पेंशन पाने वाले) सम्मिलित होंगे. प्रति परिवार सम्मिलित रूप से 05 (पांच) लाख रुपए प्रति वर्ष की अधिसीमा के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा.