राज्य सरकार को HC का अल्टीमेट्स, कहा- चार महीने में करे प्रोफेसर की बहाली….

राज्य सरकार को HC का अल्टीमेट्स, कहा- चार महीने में करे प्रोफेसर की बहाली….

झारखंड
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झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों को भरने का आयोग और राज्य सरकार को निर्देश दिया है. यह बहाली चार महीने में बहाल करने का आदेश है. गुरुवार को जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने अनुबंध के शिक्षकों को हटाने के मामले पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है. अदालत ने उच्च शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक एवं जेपीएससी के नियुक्ति के नियमों की बाधा को दो माह में दूर करने का निर्देश दिया है उसके अगले दो महीने में जेपीएससी एवं राज्य सरकार को विश्वविद्यालयो से प्राप्त अधियाचना के आधार पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालने और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है.

संविदा पर न्युक्ति मामले में अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि विश्वविद्यालयों में कब तक संविदा पर नियुक्ति होती रहेगी. कब प्रोफेसर सहित अन्य पदों पर न्युक्ति होगी.अनुबंध आधारित नियुक्ति से बैक डोर से नियुक्ति को बढ़ावा मिलता है. ऐेसे शिक्षक सिर्फ अपनी सेवा समाप्त होने के बारे में ही सोचते हैं, जिससे वे क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं. अनुबंध पर यूनिवर्सिटी में अध्यापन कर रहे थे। विश्वविद्यालय ने एक आदेश जारी कर उनकी सेवा समाप्त कर दी

दरअसल, सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर प्रमिला सोरेन समेत पांच ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह अनुबंध पर यूनिवर्सिटी में अध्यापन थे लेकिन विश्वविद्यालय के एक आदेश ने उनकी सेवा समाप्त कर दी.जब उन्होंने इससे जुड़े सवाल किए तो बताया गया कि विश्वविद्यालय की ओर से इन पदों पर स्थायी नियुक्ति की जा रही है. इस कारण उनकी सेवा समाप्त की गयी है.

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