
हजारीबाग: पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने खलारी थाना क्षेत्र के चुरी निवासी पवन लोहार को जमानत दे दी है। यह मामला खलारी कांड संख्या 76/2025 से जुड़ा हुआ है, जिसमें नीरज साहू गैंगस्टर के नाम पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया था।
पवन लोहार के अधिवक्ता दीपक कुमार चौहान ने बताया कि मामले में पीड़ित को धमकी भरा कॉल आया था और उसके घर पर नीरज साहू गैंगस्टर का पोस्टर भी चिपकाया गया था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी पवन लोहार को नवंबर 2025 में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में था।
मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन ने आरोपी को जमानत देने का आदेश दिया। कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त रखी है कि आरोपी दो जमानतदार प्रस्तुत करेगा, जिसमें से एक जमानतदार उसके परिवार का सदस्य होना अनिवार्य होगा।
